शराब माफिया के घर पर लगा सरकारी ताला ,तीस लाख की सम्पत्ति की गई कुर्क

न्यूज 22 इंडिया
हैदरगढ़ बाराबंकी 
 बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा शराब माफिया अभियुक्त व सक्रिय सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 30 लाख रुपये को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी  दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत  धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरोह के सक्रिय सदस्य संजय वर्मा पुत्र राम सुफल वर्मा निवासी

ग्राम गुलालपुर मजरे गोतौना थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध अपमिश्रित शराब के अवैध कारोबार से धनोपार्जन कर स्वयं व परिजनों के नाम पर चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह स्थापित कर

विगत 14-15 वर्षों से अन्तर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय रहकर धोखाधड़ी या कूटरचना कर अवैध अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण, परिवहन एवं विक्रय जैसे आपराधिक कारोबार में लिप्त थे,  अभियुक्तगण द्वारा यूरिया आदि से अपमिश्रित शराब तैयार कर शीशी अथवा बोतलों में भरकर फर्जी रैपर व होलोग्राम लगाकर देशी ठेकों के सेल्समैन व मैनेजरों से मिलकर उसकी बिक्री का कार्य किया जाता था।

बाराबंकी पुलिस द्वारा अपमिश्रित शराब, यूरिया, रैपर, लोगो, खाली शीशी आदि सामान बरामद कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया एवं थाना हैदरगढ़ पर सुसगंत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त व सक्रिय सदस्य संजय वर्मा पुत्र राम सुफल वर्मा निवासी ग्राम गुलालपुर मजरे गोतौना थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा अपराध से अर्जित धन से ग्राम गुलालपुर मजरे गोतौना थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में

स्वयं के नाम 81 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर उस पर मकान का निर्माण (कीमत लगभग 30 लाख रुपये) कराया गया। सोमवार को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अभियुक्त/सक्रिय सदस्य संजय वर्मा पुत्र राम सुफल वर्मा निवासी ग्राम गुलालपुर मजरे

गोतौना थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा अपराध से अर्जित की गई उपरोक्त अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया ।
रिपोर्ट-राकेश पाठक

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