दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कि सजा,20 हजार जुर्माना

न्यूज 22 इंडिया
जैदपुर बाराबंकी
कोतवाली जैदपुर पर दर्ज मुक़दमे मे नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को *”ऑपरेशन कन्वक्शन”* के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य अपराध में समुचित पैरवी करते हुए

महत्वपूर्ण गवाहों को जिला न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवाई गई जिससे पॉक्सो एक्ट से संबंधित अजपुरा गांव निवासी राधेश्याम पुत्र राज बहादुर को मंगलवार को उपरोक्त धाराओं में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

तथा विशेष न्यायाधीश कोर्ट नंबर 44 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए। अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है ।

वादी द्वारा उसकी नाबालिक बहन के साथ अभियुक्त राधेश्याम द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में थाना ज़ैदपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

जिस पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था तत्कालीन विवेचन द्वारा वैधानिक तरीके से स्वच्छ संकलन करते हुए विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

इसके संबंध में मंगलवार को न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई गई।

रिपोर्ट-संदीप तिवारी

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